Learning Licence Apply Online Process 2026: लर्निंग लाइसेंस (Learning Licence) एक अस्थायी ड्राइविंग परमिट होता है, जो नए ड्राइवरों को सड़क पर वाहन चलाना सीखने की अनुमति देता है। यह लाइसेंस उन लोगों को दिया जाता है, जो पहली बार ड्राइविंग सीख रहे होते हैं। भारत में लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी पूरी प्रक्रिया सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा संचालित की जाती है।
लर्निंग लाइसेंस की वैधता आमतौर पर 6 महीने होती है। इस अवधि के दौरान व्यक्ति ड्राइविंग की प्रैक्टिस कर सकता है। लर्नर ड्राइवर के वाहन पर आगे या पीछे “L” (Learner) का स्टीकर लगाना अनिवार्य होता है, ताकि अन्य वाहन चालकों को पता रहे कि सामने/पीछे नया ड्राइवर है।
लर्निंग लाइसेंस (Learning Licence) क्या होता है?
लर्निंग लाइसेंस एक ऐसा अस्थायी परमिट है, जो नए ड्राइवर को सीखने के उद्देश्य से सड़क पर वाहन चलाने की अनुमति देता है। यह परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस से अलग होता है और इसकी वैधता सीमित (6 महीने) रहती है। इसी अवधि में उम्मीदवार को ड्राइविंग सीखकर Permanent Driving Licence के लिए आवेदन करना होता है।
Learning Licence के लिए पात्रता (Eligibility)
वाहन श्रेणी के अनुसार आयु सीमा इस प्रकार है:
- दो पहिया (बिना गियर, 50cc से कम): न्यूनतम आयु 16 वर्ष
- कार / हल्के मोटर वाहन (LMV): न्यूनतम आयु 18 वर्ष
- हैवी / ट्रांसपोर्ट / व्यवसायिक वाहन: न्यूनतम आयु 20 वर्ष
नोट: 16–18 वर्ष की आयु में दो पहिया वाहन के लिए अभिभावक की सहमति जरूरी होती है।
Learning Licence के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents)
लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज आवश्यक होते हैं:
- आयु प्रमाण पत्र (आधार कार्ड / जन्म प्रमाण पत्र / पासपोर्ट / 10वीं की मार्कशीट)
- निवास प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, बिजली बिल, राशन कार्ड, पासपोर्ट आदि)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मेडिकल सर्टिफिकेट (Form 1)
- Form 1A – यदि आवेदक की आयु 40 वर्ष से अधिक है
Learning Licence Apply Online कैसे करें? (Online Process)
लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना सबसे आसान तरीका है। नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
- सबसे पहले परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- Driving Licence Related Services विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना राज्य (State) चुनें।
- Apply for Learning Licence पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म खुलेगा, उसमें सभी जरूरी जानकारी भरें।
- मांगे गए दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करें।
- निर्धारित फीस का ऑनलाइन भुगतान करें (UPI / Debit Card / Credit Card / Net Banking)।
- अब टेस्ट स्लॉट बुक करें।
- तय तारीख पर ऑनलाइन या आरटीओ में टेस्ट दें।
- टेस्ट पास करने के बाद आपका Learning Licence जारी कर दिया जाएगा।
Learning Licence के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, तो ऑफलाइन तरीका भी उपलब्ध है:
- अपने नजदीकी RTO ऑफिस जाएं।
- वहां से लर्निंग लाइसेंस का आवेदन फॉर्म लें।
- सभी जरूरी दस्तावेज साथ में जमा करें।
- निर्धारित फीस का भुगतान करें।
- आरटीओ में छोटा सा लिखित/कंप्यूटर टेस्ट दें।
- टेस्ट पास होने पर लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।
लर्निंग लाइसेंस से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
- लर्निंग लाइसेंस की वैधता केवल 6 महीने होती है।
- इस अवधि के अंदर Permanent Driving Licence के लिए आवेदन करना जरूरी है।
- वाहन चलाते समय L साइन लगाना अनिवार्य है।
- लर्निंग लाइसेंस धारक को अनुभवी ड्राइवर की निगरानी में वाहन चलाना चाहिए।
